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Moradabad News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 02:22 AM IST
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Man sentenced to ten years' imprisonment for raping woman
मुरादाबाद। एडीजे-11 छाया शर्मा की अदालत ने शनिवार को महिला से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में मुलजिम सौरभ शर्मा को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 77 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने मझोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2017 में लखीमपुर खीरी निवासी युवक के साथ हुई थी। करीब तीन साल तक वह अपने पति के साथ रही थी। इसके बाद अपने मायके मझोला क्षेत्र में रहने लगी थी। यहां उसकी मुलाकात बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के राजा का राजपुर निवासी सौरभ शर्मा से हो गई थी।
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15 मई 2023 को आरोपी उसे अपने घर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया था। पीड़िता के होश में आने पर आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर वह कहीं शिकायत करेगी तो वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ लेकिन 22 अप्रैल 2024 को आरोपी ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिया। पीड़िता ने आरोपी से फोन पर बात की तो आरोपी फिर से उस पर दबाव बनाने लगा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां उसे जेल भेज दिया गया था।
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इस मामले की सुनवाई एडीजे-11 छाया शर्मा की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम सौरभ शर्मा को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म में दस साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना, आईटी एक्ट में पांच साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना जबकि धमकी देने में एक साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि अर्थदंड की धनराशि में 80 प्रतिशत पीड़िता को दी जाएगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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