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अमरोहा: नेत्रहीन किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 52 हजार का जुर्माना लगाया
Mon, 09 Aug 2021 05:27 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 09 Aug 2021 05:27 PM IST
सार
अमरोहा में नेत्रहीन किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
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फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नेत्रहीन किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया है। फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर था, दोष सिद्ध होने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना 22 सितंबर 2017 की दोपहर एक बजे धनौरा थाना इलाके में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी 16 वर्षीय बेटी नेत्रहीन है। घटना वाले दिन किशोरी गांव के बाहरी छोर स्थित अपने परिचित के घर जा रही थी। तभी में गांव में रहने वाला राहुल किशोरी का हाथ पकड़कर खेत में ट्यूबवेल पर बनी कोठरी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना के दौरान किशोरी ने राहुल को उसकी आवाज से पहचान लिया था। किसी तरह घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता के पिता ने आरोपी राहुल के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विशेष अवधेश कुमार सिंह पोक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
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यह घटना 22 सितंबर 2017 की दोपहर एक बजे धनौरा थाना इलाके में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी 16 वर्षीय बेटी नेत्रहीन है। घटना वाले दिन किशोरी गांव के बाहरी छोर स्थित अपने परिचित के घर जा रही थी। तभी में गांव में रहने वाला राहुल किशोरी का हाथ पकड़कर खेत में ट्यूबवेल पर बनी कोठरी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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घटना के दौरान किशोरी ने राहुल को उसकी आवाज से पहचान लिया था। किसी तरह घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता के पिता ने आरोपी राहुल के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश विशेष अवधेश कुमार सिंह पोक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
सोमवार को अदालत ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। उन्होंने आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की।
न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी राहुल को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी राहुल को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।