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Moradabad News: उमरी कलां चौराहा पर अवैध रूप से चल रही लैब सील
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कांठ।
जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. संजीव कुमार बेलवाल ने उमरी कलां चौराहा पर स्थित मैक्स डायग्रोस्टिक सेंटर पर की जांच की। जिसमें सेंटर अवैध रूप से संचालित पाया गया। इस पर सेंटर को सील कर डिप्टी सीएमओ ने तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
जनसुनवाई पोर्टल पर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नयागांव निवासी फाजिल ने उमरी कलां चौहारा पर स्थित मैक्स डायग्रोस्टिक सेंटर की शिकायत दर्ज की थी। जिस पर चार दिसंबर को डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. संजीव कुमार बेलवाल ने सेंटर पहुंचकर जांच की थी। मौके पर लैब मालिक मोहम्मद आरिफ निवासी नूरपुर थाना कांठ, आकिब खान निवासी नानक नंगली थाना नौगांवा सादात अमरोहा व सुमित कुमार निवासी आवी हफिजपुर मौके पर मिले थे।
जांच में सेंटर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से पंजीकृत नहीं मिला था। साथ ही लैब में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था, फायर सेफ्टी, एक्स-रे रूप में दीवारें रेडियो प्रोटेक्टिव नहीं मिली थी। साथ सेंटर संचालक द्वारा एटोमिक ऐजर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से कोई भी एनओसी नहीं ली गई है। मौके पर मिले मरीजों की जांच रिपोर्ट पर किसी भी प्रशिक्षित चिकित्सक के हस्ताक्षर भी नहीं थे। मौके पर चिकित्सक भी नहीं मिला था। जिस पर डिप्टी सीएमओ ने सेंटर को सील कर दिया था। मामले में सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह के आदेश पर मोहम्मद आरिफ, आकिब खान और सुमित कुमार के खिलाफ डिप्टी सीएमओ ने कांठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. संजीव कुमार बेलवाल ने उमरी कलां चौराहा पर स्थित मैक्स डायग्रोस्टिक सेंटर पर की जांच की। जिसमें सेंटर अवैध रूप से संचालित पाया गया। इस पर सेंटर को सील कर डिप्टी सीएमओ ने तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
जनसुनवाई पोर्टल पर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नयागांव निवासी फाजिल ने उमरी कलां चौहारा पर स्थित मैक्स डायग्रोस्टिक सेंटर की शिकायत दर्ज की थी। जिस पर चार दिसंबर को डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी डॉ. संजीव कुमार बेलवाल ने सेंटर पहुंचकर जांच की थी। मौके पर लैब मालिक मोहम्मद आरिफ निवासी नूरपुर थाना कांठ, आकिब खान निवासी नानक नंगली थाना नौगांवा सादात अमरोहा व सुमित कुमार निवासी आवी हफिजपुर मौके पर मिले थे।
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जांच में सेंटर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से पंजीकृत नहीं मिला था। साथ ही लैब में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था, फायर सेफ्टी, एक्स-रे रूप में दीवारें रेडियो प्रोटेक्टिव नहीं मिली थी। साथ सेंटर संचालक द्वारा एटोमिक ऐजर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से कोई भी एनओसी नहीं ली गई है। मौके पर मिले मरीजों की जांच रिपोर्ट पर किसी भी प्रशिक्षित चिकित्सक के हस्ताक्षर भी नहीं थे। मौके पर चिकित्सक भी नहीं मिला था। जिस पर डिप्टी सीएमओ ने सेंटर को सील कर दिया था। मामले में सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह के आदेश पर मोहम्मद आरिफ, आकिब खान और सुमित कुमार के खिलाफ डिप्टी सीएमओ ने कांठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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