फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   husband and mother in law life imporsment in murder case

महिला को जिंदा जलाकर मारने में पति-सास को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2020 02:17 AM IST
विज्ञापन
husband and mother in law life imporsment in murder case
मुरादाबाद। महिला को जिंदा जलाकर मारने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 14 अविनाश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम पति और सास को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस केस में महिला के मृत्यु पूर्व बयान अहम रहे।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता समर्थ शुक्ला ने बताया कि चार मई 2016 को कुंदरकी थानाक्षेत्र के इमरतपुर निवासी वसीर अहमद ने संभल जनपद के बनियाठेर थाने में तौफीक, उसके भाई मेहंदी, बहन छोटी व जाफरी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वसीर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी जुबैदा की शादी पांच साल पहले बनियाठेर थानाक्षेत्र के मक्कूपुरा नरौली निवासी तौफीक के साथ की थी। वसीर ने बताया था कि आरोपी दहेज में एक लाख रुपये और बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर 29 अप्रैल 2016 को जुबैदा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। चंदौसी के एक निजी अस्पताल में महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जुबैदा ने मृत्यु पूर्व बयान दिए थे। जिसमें उसने पति तौफीक, सास साबरी, और ननद जाफरी पर लगाने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन

पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी करने के बाद तौफीक, साबरी और जाफरी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। अन्य नाम जांच के दौरान निकल दिए थे। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 अविनाश कुमार सिंह की अदालत में चली। इसमें सरकार की ओर से एडीजीसी समर्थ शुक्ला ने पक्ष रखा और मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, महिला के मृत्यु पूर्व बयान और अन्य साक्ष्य को देखते हुए तौफीक और उसकी मां साबरी को हत्या का दोषी माना है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में जाफरी को बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed