फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Hearing in the case of two birth certificates, PAN card and passport of Azam Khan son

आजम खां के बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड और पासपोर्ट के मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने 15 जनवरी की तारीख तय की

Mon, 10 Jan 2022 10:53 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 10 Jan 2022 10:53 PM IST
सार

सपा सांसद आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में दर्ज एससी एसटी एक्ट मुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट (सेशन कोर्ट) में गवाही की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन, कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के कारण कोर्ट द्वारा गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई है।

विज्ञापन
Hearing in the case of two birth certificates, PAN card and passport of Azam Khan son
फाइल फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड और पासपोर्ट के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीनों मामलों में 15 जनवरी की तारीख तय की है। साथ ही टांडा थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले में भी सोमवार को तारीख थी, जिसमें अगली तारीख 18 जनवरी तय की गई है।
विज्ञापन


अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना  ने गंज थाने में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें सांसद आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां को आरोपी बनाया गया। जबकि, सिविल लाइंस थाने में दर्ज दो पेनकार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां और दो पासपोर्ट मामले में सिर्फ अब्दुल्ला आजम आरोपी बनाए गए हैं।
विज्ञापन


इन मामलों में सांसद आजम खां, विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। सोमवार को एमपीएमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में तीनों मामलों की सुनवाई हुई, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन लागू होने के कारण गवाही नहीं हो सकी। अब इन तीनों मामलों में कोर्ट ने 15 जनवरी की तारीख तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधर, सपा सांसद आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में दर्ज एससी एसटी एक्ट मुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट (सेशन कोर्ट) में गवाही की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन, कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के कारण कोर्ट द्वारा गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई है। इस कारण गवाही नहीं हो सकी। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने 18 जनवरी की तारीख तय की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed