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दोस्ती पर दाग: दोस्त की बेटी को बहलाकर ले गया, पहले दिल्ली फिर गांव में किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई सजा

Wed, 15 Mar 2023 06:29 PM IST
Digvijay Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 15 Mar 2023 06:29 PM IST
सार

कॉल डिटेल के सहारे पुलिस ने लड़की को 20 अप्रैल 2015 को आरोपी के गांव से बरामद किया था। पूछताछ में लड़की ने बताया कि आरोपी शिव सागर पहले उसे दिल्ली ले गया था। बाद में अपने गांव ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Friendship stained friend's daughter was called and taken away
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

मुरादाबाद के बिलारी में आठ साल पुराने  दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी  को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और चालीस हजाार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिलारी थानाक्षेत्र में रहने वाले एक एक व्यक्ति ने 8 अप्रैल 2015 को बिलारी थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि वह शुगर मिल में काम करता है। इसी मिल में देवरिया जनपद के बनकटा थानाक्षेत्र के मिश्रोली गुन्नी टोला निवासी शिव सागर सिंह काम करता था। शिव सागर सिंह का उसके घर आना जाना था। 4 अप्रैल 2015 की दोपहर जब वह मिल में काम कर रहा था। तब आरोपी उसकी सोलह वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

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इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की। कॉल डिटेल के सहारे पुलिस ने लड़की को 20 अप्रैल 2015 को शिव सागर के गांव से बरामद किया था। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने बताया कि शिव सागर पहले उसे दिल्ली ले गया था। बाद में अपने गांव ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में की गई। 

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विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता ने बताया कि नाबालिग लड़की ने अदालत में पेश होकर आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराए और सारी घटना की जानकारी दी। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिव सागर को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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