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Moradabad News: डबल मर्डर के पिता पुत्र समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Dec 2022 07:30 AM IST
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five persons penlized in double murder case
मुरादाबाद। कटघर के सात साल पुराने दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में पिता-पुत्र समेत पांच को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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घटना सात साल पहले कटघर थानाक्षेत्र के कोहिनूर तिराहे पर हुई थी। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद निवासी शकील पुत्र शराफत ने 29 अगस्त 2015 को कटघर थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें शकील ने बताया था कि वह अपने भाई के साथ कटघर क्षेत्र में कोहिनूर तिराहे के पास दिल्ली कारगो ट्रांसपोर्ट कंपनी में करता था। 29 अगस्त की रात करीब आठ बजे वह अपने भाई खलील के साथ खाना खाने के लिए जा रहा था। कोहिनूर तिराहे पर उसके गांव निवासी सलीम, साहब जादे पुत्रगण रहीम बक्श, कल्लू पुत्र रसूल बक्श, जाकिर पुत्र कल्लू और इनाम अली पुत्र लतीफ अपने हाथों में तमंचे लेकर आ गए। जिन्हें देखने के बाद खलील भागने लगा। आरोपियों ने घेराबंदी कर खलील को पकड़ कर गोली मार दी थी, जब मैं खलील को बचाने के लिए आया तो जाकिर ने मेरे ऊपर भी फायर किया। जिसकी गोली मुझे नहीं लगकर शहीद सलीम पुत्र अनवर नइम निवासी अमतुल विहार शम्सी कॉलोनी थाना कटघर को लग गई थी। जिससे शहीद सलीम की भी मौत हो गई। आरोपियों में शामिल रहे सलीम की बेटी से खलील के संबंध चल रहे थे। इसी रंजिश की वजह से इन लोगों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। इस मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रज राज सिंह ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों के नाम अपनी विवेचना में से निकाल दिए थे। वादी द्वारा अदालत में बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को तलब किया।
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घटना के चश्मदीद गवाहों ने अदालत में आकर आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांचों को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही प्रत्येक दोषी पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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