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बिलकिस बानो प्रकरण में प्रदर्शन करने वाले सपा नेताओं पर केस दर्ज, महानगर अध्यक्ष गिरफ्तार
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मुरादाबाद। गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो प्रकरण को लेकर प्रदर्शन करने वाले सपा नेताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जिसमें निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, पूर्व जिला अध्यक्ष अथर अंसारी समेत तीन नामजद और 30-40 अज्ञात को आरोपी बनाया है। आरोप है कि बिना अनुमति के मशाल जुलूस निकाला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई। सोमवार दोपहर पुलिस ने शाने अली शानू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ओं ने मुगलपरा क्षेत्र के जीआईसी चौराहे से मशाल जुलूस निकाला था। जुलूस मंडी चौक, बर्तन बाजार, चौमुखापुल होते हुए नगर निगम कार्यालय तक पहुंचा था। सपा के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। मुगलपुरा थाने में तैनात एसआई नितेश सहरावत ने इस मामले में केस दर्ज कराया है। जिसमें आरोप है कि जनपद में धारा 144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति के मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। बिलकिस बानो प्रकरण के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए नारेबाजी की गई और आने जाने वाले लोगों को भी भड़का कर माहौल खराब कराने की कोशिश की गई।
पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मुगलपुरा थाने में आईपीसी की धारा 34, 107, 147, 285, 153 ए, 153बी, 188, 291, 505 (2) और आपराधिक कानून (संशोधित) अधिनियम की धारा सात में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में शाने अली शानू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ओं ने मुगलपरा क्षेत्र के जीआईसी चौराहे से मशाल जुलूस निकाला था। जुलूस मंडी चौक, बर्तन बाजार, चौमुखापुल होते हुए नगर निगम कार्यालय तक पहुंचा था। सपा के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। मुगलपुरा थाने में तैनात एसआई नितेश सहरावत ने इस मामले में केस दर्ज कराया है। जिसमें आरोप है कि जनपद में धारा 144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति के मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। बिलकिस बानो प्रकरण के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए नारेबाजी की गई और आने जाने वाले लोगों को भी भड़का कर माहौल खराब कराने की कोशिश की गई।
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पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मुगलपुरा थाने में आईपीसी की धारा 34, 107, 147, 285, 153 ए, 153बी, 188, 291, 505 (2) और आपराधिक कानून (संशोधित) अधिनियम की धारा सात में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में शाने अली शानू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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