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छजलैट बवाल प्रकरण में कोर्ट में हाजिर हुए पूर्व मंत्री और विधायक

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2020 02:36 AM IST
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ex minister and member of legisletive council present in court in kanth case
मुरादाबाद। छजलैट के बारह साल पुराने हाईवे जाम और बवाल मामले में शुक्रवार को पूर्व मंत्री महबूब अली, तीन विधायक समेत सात आरोपी एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए। सभी ने अपना हाजिर नामा दाखिल किया। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर तय की है।
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बारह साल पहले बसपा शासन काल में छजलैट थाने के सामने सपा नेता एवं सांसद आजम खान की कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रुकवाया था। जिसके विरोध में आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। इनके समर्थन में मुरादाबाद समेत आस पड़ोस के जनपदों के सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए थे। हाईवे जाम और बवाल करने के आरोप में पुलिस ने इस मामले में आजम खान, उसके बेटे, अब्दुल्ला आजम, अमरोहा के विधायक व पूर्व मंत्री महबूब अली, देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नगीना के विधायक मनोज पारस, नूरपुर के विधायक नईमुलहसन, राजेश यादव, डीपी यादव और राज कुमार समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में हैं। इनकी फाइल अलग कर दी गई है, जबकि बाकी आरोपियों की फाइल की सुनवाई अलग हो रही है। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट के एडीजीसी मुनीष भटनागर ने बताया कि शुक्रवार को छजलैट बवाल प्रकरण में पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक हाजी इकराम कुरैशी, विधायक नईमुलहसन, राजेश यादव, डीपी यादव और राज कुमार यादव समेत सात आरोपी अदालत में पेश हुए हैं। सभी ने अपनी हाजिरनामा दाखिल किया है। जबकि नगीना के विधायक मनोज पारस हाजिर नहीं हो आए हैं। उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिर माफी नामा दाखिल किया गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख लगी है।
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जयाप्रदा प्रकरण में दस अगस्त को विवेचक तलब
मुरादाबाद। अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने केस के विवेचक को छह अगस्त को तलब किया था, गुरुवार को अदालत बंद होने की वजह से सुनवाई नहीं सकी। सहायक जिला शायकीय अधिवकता मुनीष भटनागर ने बताया कि दस अगस्त को विवेचक को तलब किया गया है। इस केस की विवेचना रामपुर क्राइम ब्रांच से चल रही है।
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आजम खान प्रकरण में 21 अगस्त को सुनवाई
मुरादाबाद। छजलैट में हाईवे जाम और बवाल मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर आजम खान के खिलाफ कोर्ट की अवहेलना का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में भी छह अगस्त को सुनवाई होनी थी। कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता के कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से छह अगस्त को अदालत बंद हो गई थी। जिसकी वजह से आजम खान से संबंधित केस में भी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अदालत ने 21 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय की है।
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