फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   District Administration sent arms license surrender notice 36 people including MP Azam Khan former Minister Nawab Kazim Ali Khan

सांसद आजम खां, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां सहित 36 लोगों जिला प्रशासन ने भेजा शस्त्र लाइसेंस सरेंडर का नोटिस

Thu, 17 Dec 2020 10:37 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 17 Dec 2020 10:37 PM IST
विज्ञापन
District Administration sent arms license surrender notice 36 people including MP Azam Khan former Minister Nawab Kazim Ali Khan
आजम खां - फोटो : अमर उजाला

रामपुर जिले में 36 ऐसे लोग हैं जो अपना तीसरा असलहा छोड़ने को राजी नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद भी इन लोगों ने अपना तीसरा हथियार सरेंडर नहीं किया है। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी 36 लोगों को नोटिस जारी कर एक माह के अंदर अपना तीसरा असलहा सरेंडर करने को कहा है। जिन 36 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें सांसद आजम खां और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां का नाम भी शामिल है।

विज्ञापन


केंद्रीय गृह मंत्रालय की गजट अधिसूचना 14 दिसंबर 2019 के अनुसार अब शस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो शस्त्र ही रख सकता है। यदि किसी भी लाइसेंसधारक के पास पहले से दो से अधिक लाइसेंस या एक ही लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र अंकित हैं तो उसे दो से अधिक शस्त्र को आर्म्स डीलर या मालखाने में जमा कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त/सरेंडर करना होगा।
विज्ञापन


केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया था कि जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारक जिनके पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं या एक लाइसेंस पर तीन शस्त्र अंकित हैं, उनमें से कोई एक शस्त्र आर्म्स डीलर या थाने के मालखाने में 13 दिसंबर 2020 से पूर्व जमा कराकर मूल लाइसेंस शस्त्र अनुभाग कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी जिले में 36 लोगों ने अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर नहीं किया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर एक माह के अंदर अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर करने के लिए कहा है। 

जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि जिन 36 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें सांसद आजम खां, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां का नाम भी शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 63 ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले से दो से अधिक शस्त्र हैं। इनमें से 22 ने अपने शस्त्र सरेंडर कर दिए हैं। पांच लोगों की मौत हो चुकी है। शेष 36 ने 13 दिसंबर तक शस्त्र सरेंडर नहीं किए हैं। उन्होंने बताया कि 36 लोगों को एक माह के अंदर शस्त्र सरेंडर करने को कहा है। इसके बाद कार्रवाई होगी।

आजम के शस्त्र लाइसेंस डीएम ने कर दिए थे निलंबित, हाईकोर्ट से मिली थी राहत
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिलाधिकारी ने आजम खां के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड करते हुए निरस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया था। डीएम ने यह कार्रवाई आजम खां के खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमों को आधार पर पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार की थी। हालांकि आजम खां इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का आदेश रद्द कर दिया था।


आजम के नाम पर है रायफल, रिवाल्वर और बंदूक
सांसद आजम खां के पास रायफल, रिवाल्वर और डबल बैरल बंदूक है। उनके पास तीनों का अलग-अलग लाइसेंस है। उनकी पत्नी शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा के पास रायफल और बेटे अब्दुल्ला आजम के पास रिवाल्वर है।

शिव बहादुर ने बेटे के नाम करा दिए लाइसेंस
पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के पास भी रायफल, रिवाल्वर और बंदूक के लाइसेंस थे। उन्होंने अब दो लाइसेंस अपने बेटे विकास सक्सेना के नाम करा दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed