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Moradabad News: फिलहाल बुधबाजार में तोड़फोड़ पर रोक, आज फिर होगी सुनवाई
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मुरादाबाद। बुध बाजार के व्यापारियों को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने बुधवार को व्यापारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में व्यापारियों द्वारा दायर याचिका को जोड़कर करने के साथ बृहस्पतिवार को दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई का आदेश दिया है। तब तक मंगलवार को हाईकोर्ट द्वारा बुधबाजार में लगाई गई रोक बरकरार रहेगी।
बुधबाजार के व्यापारी शेखर कपूर व अन्य 12 व्यापारियों की ओर से हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की गई है। जिसमें नगर आयुक्त की ओर से 12 जनवरी और 16 जनवरी को जारी उस नोटिस को चुनौती दी गई है जिसमें दो दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण को हटाने के दिए गए निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर नगर निगम द्वारा निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई थी। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को बुधबाजार में तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश दिया था। साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए बुधवार को तिथि लगाई थी। बुधवार को हाईकोर्ट में यह केस लगा।
इससे पहले व्यापारियों की ओर से चंद्रभूषण चावला समेत 20 व्यापारियों की ओर से भी इस मामले को लेकर यायिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए तोड़फोड़ व बेदखल नहीं करने के आदेश जारी किए थे। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में दायर इस याचिका को भी शेखर कपूर की याचिका के साथ कनेक्ट करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तिथि तय की है। तब तक के लिए हाईकोर्ट ने शेखर कपूर व 12 अन्य की ओर से दायर याचिका पर बुधबाजार में तोड़फोड़ पर लगाई गई रोक को फिलहाल बरकरार रखा है।
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बुधबाजार के व्यापारी शेखर कपूर व अन्य 12 व्यापारियों की ओर से हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की गई है। जिसमें नगर आयुक्त की ओर से 12 जनवरी और 16 जनवरी को जारी उस नोटिस को चुनौती दी गई है जिसमें दो दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण को हटाने के दिए गए निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर नगर निगम द्वारा निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई थी। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को बुधबाजार में तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश दिया था। साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए बुधवार को तिथि लगाई थी। बुधवार को हाईकोर्ट में यह केस लगा।
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इससे पहले व्यापारियों की ओर से चंद्रभूषण चावला समेत 20 व्यापारियों की ओर से भी इस मामले को लेकर यायिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए तोड़फोड़ व बेदखल नहीं करने के आदेश जारी किए थे। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व में दायर इस याचिका को भी शेखर कपूर की याचिका के साथ कनेक्ट करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तिथि तय की है। तब तक के लिए हाईकोर्ट ने शेखर कपूर व 12 अन्य की ओर से दायर याचिका पर बुधबाजार में तोड़फोड़ पर लगाई गई रोक को फिलहाल बरकरार रखा है।
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