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प्लास्टिक के गिलास में शर्बत पिलाने पर 25 हजार का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jun 2019 01:49 AM IST
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प्लास्टिक के गिलास में शर्बत पिलाने पर 25 हजार का जुर्माना
मुरादाबाद। गंगा दशहरा पर बुधवार को पूरे शहर में लगे शरबत कैंपों पर लोगों को शरबत पिलाया जा रहा था। इसी दौरान नगर निगम की टीम प्रभात मार्केट पर एक निर्यात फैक्ट्री के बाहर लगे पंडाल पर पहुंची। टीम ने प्लास्टिक के गिलासों में लोगों को शरबत पिलाने को गैरकानूनी बताते हुए शरबत वितरण कर रहे निर्यातक के कर्मचारी को पकड़ लिया। टीम उसे अपने साथ निगम कैंप आफिस ले आई। बाद में 25 हजार रुपये जुर्माना वसूलकर कर्मचारी को छोड़ दिया गया।
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प्लास्टिक के गिलासों पर प्रतिबंध है। लेकिन गंगा दशहरा पर जहां पूरे शहर में प्लास्टिक के गिलासों में शरबत का वितरण हो रहा था वहां सिर्फ एक नामचीन निर्यातक के खिलाफ हुई कार्रवाई ने चर्चाओं को हवा दी है। कटघर में प्रभात मार्केट के पास एक नामचीन निर्यातक की तरफ पंडाल लगाकर शरबत का वितरण किया जा रहा था। यहां प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल किया जा रहा था। निगम प्रशासन का कहना है कि एक शिकायत मिलने के बाद निगम के टैक्स विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारा था। प्लास्टिक के गिलास में शरबत वितरण को रुकवा दिया गया। इसी बीच टीम से उलझने पर पंडाल पर मौजूद निर्यातक के कर्मचारी को टीम पीली कोठी कार्यालय ले आई। बाद में नामी निर्यात फैक्ट्री के ओहदेदारों के पहुंचने पर 25 हजार का जुर्माना लगाने के बाद कर्मचारी को छोड़ा गया।
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