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कोर्ट ने हमलावर को चार साल की सजा सुनाई
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मुरादाबाद। अदालत ने जानलेवा हमले में अभियुक्त आलोक उर्फ कुलदीप को दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मुकदमे के चार अन्य आरोपियों को पिछले माह माह सजा सुनाई गई थी।
बिलारी थाने में 30 मई 2016 को जोगेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने लगाया था कि अडोला माफी गांव में बैलों की दौड़ कराई जा रही थी। इसी गांव के निवासी बबलू के बैलों की जोड़ी जीत रही थी। सभी लोग इसका जश्न मना रहे थे। इसी दौरान ग्राम भड़कऊ और सरथल चचेरा के रहने वाले आलोक उर्फ कुलदीप सिंह , शीतल उर्फ संजू कुमार , दिनेश, राहुल और सचिन ने नाराज होकर जोगेंद्र के साथ मारपीट की। जोगेंद्र को बचाने आए सुरेंद्र व महेंद्र को भी लाठी डंडों से पीटा गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज (षष्टम) रणजीत कुमार की अदालत में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि इस मुकदमे के चार आरोपी शीतल उर्फ कुलदीप सिंह, दिनेश, राहुल, व सचिन को चार साल के कठोर कारावास की सजा 23 फरवरी को सुनाई गई थी। आलोक उर्फ कुलदीप सिंह के गैरहाजिर चलने की वजह से उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई थी। बुधवार को आलोक उर्फ कुलदीप अदालत में पेश हुआ। अदालत ने अभियुक्त आलोक उर्फ कुलदीप को भी घटना का दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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बिलारी थाने में 30 मई 2016 को जोगेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने लगाया था कि अडोला माफी गांव में बैलों की दौड़ कराई जा रही थी। इसी गांव के निवासी बबलू के बैलों की जोड़ी जीत रही थी। सभी लोग इसका जश्न मना रहे थे। इसी दौरान ग्राम भड़कऊ और सरथल चचेरा के रहने वाले आलोक उर्फ कुलदीप सिंह , शीतल उर्फ संजू कुमार , दिनेश, राहुल और सचिन ने नाराज होकर जोगेंद्र के साथ मारपीट की। जोगेंद्र को बचाने आए सुरेंद्र व महेंद्र को भी लाठी डंडों से पीटा गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज (षष्टम) रणजीत कुमार की अदालत में हुई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि इस मुकदमे के चार आरोपी शीतल उर्फ कुलदीप सिंह, दिनेश, राहुल, व सचिन को चार साल के कठोर कारावास की सजा 23 फरवरी को सुनाई गई थी। आलोक उर्फ कुलदीप सिंह के गैरहाजिर चलने की वजह से उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई थी। बुधवार को आलोक उर्फ कुलदीप अदालत में पेश हुआ। अदालत ने अभियुक्त आलोक उर्फ कुलदीप को भी घटना का दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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