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पहले से कार्यरत संविदा कोचों को कोर्ट से बड़ी राहत

Sat, 30 May 2015 06:28 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला मुरादाबाद
ब्यूरो/ अमर उजाला मुरादाबाद Updated Sat, 30 May 2015 06:28 PM IST
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पहले से कार्यरत संविदा खेल प्रशिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्पोर्ट्स स्टेडियम सोनकपुर के फुटबाल कोच विजेंद्र कुमार की याचिका पर हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय खेल अधिकारी (आरएसओ) को निर्देशित किया है कि पहले रिन्यूअल के लिए मांगे गए आवेदनों का निस्तारण करें।
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 इसके बाद ही संविदा प्रशिक्षकों की नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाए। दरअसल, खेल निदेशालय ने कैंप शुरू करने के बजाय संविदा कोचों के लिए नए नियम लागू कर नए सिरे से आवेदन लेने का निर्देश जारी कर दिया। खेल निदेशालय के निर्देश पर आरएसओ ने संविदा कोच के लिए 13 मई को नये सिरे से आवेदन आमंत्रित करते हुए चयन के लिए ट्रायल आदि की निदेशालय से जारी तिथि घोषित कर दी।
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फुटबाल कोच विजेंद्र कुमार ने नए सिरे से आवेदन और बदले नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली। रिट याचिका में विजेंद्र कुमार ने बताया कि संविदा प्रशिक्षकों को तीन साल के लिए कैंपों में भेजा गया था। 12 मार्च को आरएसओ ने रिन्यूअल के आवेदन को संस्तुति के साथ खेल निदेशालय भेज दिया था। इस आवेदन पर कोई विचार नहीं हुआ और मई माह में नए सिरे से आवेदन की मांग की गई।
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