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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
मुरादाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 May 2018 01:56 AM IST
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दस साल की सजा
- फोटो : demo pic
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युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दस साल की सजा और 15000 हजार रुपये के अर्थदंड और दो अन्य आरोपियों को एक एक वर्ष के कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। थाना मझोला क्षेत्र के ग्राम भोला सिंह की मिलक की एक युवती ने थाने में जनवरी 2017 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा है कि वह अपनी सहेली के साथ पड़ोस की दुकान से कुछ सामान लेने जा रही थी। दुकान के पास ही गांव के रहने वाले गौरव, गजेंद्र, व मनोज खड़े थे जिन्होंने देखते ही फब्तियां कसीं।
दोनो युवतियों ने विरोध किया तो तीनों युवकों ने मिलकर पास के ही एक बंद घर में खींच लिया। आरोपहै कि मनोज ने वादिनी से तथा गौरव ने उसकी सहेली से दुष्कर्म किया। गजेंद्र ने बाहर से कमरा बंद कर दिया था। थाना पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था मुकदमे की सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भैरव लाल ने मुख्य आरोपी मनोज को 10 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया है। दो अन्य आरोपियों को एक एक साल की सजा सुनाई है।
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दोनो युवतियों ने विरोध किया तो तीनों युवकों ने मिलकर पास के ही एक बंद घर में खींच लिया। आरोपहै कि मनोज ने वादिनी से तथा गौरव ने उसकी सहेली से दुष्कर्म किया। गजेंद्र ने बाहर से कमरा बंद कर दिया था। थाना पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था मुकदमे की सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भैरव लाल ने मुख्य आरोपी मनोज को 10 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया है। दो अन्य आरोपियों को एक एक साल की सजा सुनाई है।
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