फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   court convicted life time punishment

22 साल पुराने कत्ल के मामले में पांच को उम्रकैद

Thu, 28 Jan 2016 07:16 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद Updated Thu, 28 Jan 2016 07:16 PM IST
विज्ञापन
थाना गजरौला क्षेत्र के गांव हैबतपुर में 22 साल पुराने कत्ल के मामले में मुरादाबाद में एडीजे 10 संजय कुमार वर्मा की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

संयुक्त निदेशक अभियोजन रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मानक, चंद्रपाल पुत्रगण खचेडू, शिवचरन, अर्जुन पुत्रगण मानक, निवासीगण हैबतपुर थाना गजरौला, राजपाल पुत्र हीरा सिंह निवासी चुचैला कलां थाना मंडी धनौरा को सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन




बता दें कि 18 जुलाई 1994 को सभी दोषियों समेत चरन सिंह, राजेंद्र, रामगोपाल, नरपाल, शीशपाल, ने हैबतपुर गोसाईं निवासी जगदीश, धरमा की हत्या कर दी थी। 12 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में रामैातार सैनी ने थाना गजरौला में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed