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UP: मंदिर की जमीन पर कांग्रेस नेता ने बनाया मकान, अब चला बुलडोजर; अवैध कब्जे के खिलाफ हुई कार्रवाई
Sat, 22 Aug 2026 01:33 PM IST
Sharukh Khan
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल
Published by: Sharukh Khan
Updated Sat, 22 Aug 2026 01:33 PM IST
सार
संभल में चामुंडा मंदिर की भूमि पर बने कांग्रेस नेता के मकान पर बुलडोजर चला है। पहले तहसीलदार और फिर जिलाधिकारी के कोर्ट से अवैध कब्जे के खिलाफ आदेश पर कार्रवाई की गई है।
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सिरसी में मंदिर की भूमि पर बने मकान को तोड़ती जेसीबी
- फोटो : संवाद
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विस्तार
संभल के सिरसी में चामुंडा मंदिर की भूमि पर बने कांग्रेस नेता और आईटी सेल के जिलाध्यक्ष मंजर अब्बास के मकान पर शुक्रवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इससे पहले तहसीलदार और फिर जिलाधिकारी कोर्ट की ओर से निर्माण को अवैध कब्जा करार दिया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल तैनात रहा।
एसडीएम विकास चंद्र के अनुसार राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 696 चामुंडा देवी मंदिर के नाम दर्ज है। इस भूमि पर दुकान और मकान के रूप में किए गए निर्माण को लेकर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा चला था।
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एसडीएम विकास चंद्र के अनुसार राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 696 चामुंडा देवी मंदिर के नाम दर्ज है। इस भूमि पर दुकान और मकान के रूप में किए गए निर्माण को लेकर तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा चला था।
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पिछले महीने बेदखली का आदेश पारित हुआ था। इसके खिलाफ जिलाधिकारी की अदालत में अपील की गई, लेकिन आदेश बरकरार रहने के बाद अब उसी के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है।
कांग्रेस नेता मंजर अब्बास ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी जमीन का करीब 35-40 वर्ष पुराना बैनामा गाटा संख्या 688 में है, जबकि मंदिर की भूमि अलग गाटा संख्या में है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया।
शिकायतकर्ता मंदिर कमेटी के पदाधिकारी विमल सैनी का आरोप है कि मंजर अब्बास ने करीब 20 वर्षों से लगभग 72 मीटर भूमि पर कब्जा कर रखा था। उनके मुताबिक पहले भी अन्य लोगों से मंदिर की जमीन खाली कराई जा चुकी है। यह हिस्सा खाली होने के बाद मंदिर के गेट का निर्माण पूरा कराया जाएगा।