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पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
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मुरादाबाद। कोर्ट की अवहेलना के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री व रामपुर के सांसद आजम खां के खिलाफ सोमवार को विवेचक ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। विवेचक ने विवेचना के दौरान आजम खां कोर्ट की अवहेलना का दोषी माना है। आरोपी सांसद सीतापुर जेल में बंद हैं।
छजलैट थाने में जनवरी 2008 को सांसद आजम खां, उनके बेटे अदुल्ला आजम, मुरादाबाद देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, विधायक मनोज पारस, विधायक नईम उल हसन, सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राज कुमार प्रजापति, डीपी यादव समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फर नगर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने पुलिस ने उनकी गाड़ी चेक की थी। आरोप है चेकिंग के विरोध में आजम खां और उनके समर्थकों ने जाम लगाकर बवाल किया था। इस केस की सुनवाई एमपीएमएलए स्पेशल न्यायाधीश एडीजे दो की अदालत में चल रही है। अदालत से कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी आजम खां और उनके बेटे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर छजलैट थाने में रामपुर गंज कोतवाली के निरीक्षक रामवीर सिंह की ओर से सात मार्च 2020 को कोर्ट की अवहेलना 174 ए में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जबकि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कटघर थाने में कोर्ट की अवहेलना का केस दर्ज किया गया था। इस केस की विवेचना एसआई नीरज कुमार गौतम ने की। एमपी एमएलए स्पेशल न्यायाधीश एडीजे दो कोर्ट के अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि सोमवार को विवेचक ने तफ्तीश पूरी करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। विवेचक ने विवेचना के दौरान आजम खां को कोर्ट की अवहेलना का दोषी माना है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। विवेचक नीरज कुमार गौतम ने बताया कि उन्होंने सीतपुर जेल जाकर आजम खां के बयान दर्ज किए थे। 80 पन्नों की केस डायरी और पांच पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट ने आरोप पत्र स्वीकार कर लिया है।
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छजलैट थाने में जनवरी 2008 को सांसद आजम खां, उनके बेटे अदुल्ला आजम, मुरादाबाद देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, विधायक मनोज पारस, विधायक नईम उल हसन, सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राज कुमार प्रजापति, डीपी यादव समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फर नगर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने पुलिस ने उनकी गाड़ी चेक की थी। आरोप है चेकिंग के विरोध में आजम खां और उनके समर्थकों ने जाम लगाकर बवाल किया था। इस केस की सुनवाई एमपीएमएलए स्पेशल न्यायाधीश एडीजे दो की अदालत में चल रही है। अदालत से कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी आजम खां और उनके बेटे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर छजलैट थाने में रामपुर गंज कोतवाली के निरीक्षक रामवीर सिंह की ओर से सात मार्च 2020 को कोर्ट की अवहेलना 174 ए में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जबकि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कटघर थाने में कोर्ट की अवहेलना का केस दर्ज किया गया था। इस केस की विवेचना एसआई नीरज कुमार गौतम ने की। एमपी एमएलए स्पेशल न्यायाधीश एडीजे दो कोर्ट के अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि सोमवार को विवेचक ने तफ्तीश पूरी करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। विवेचक ने विवेचना के दौरान आजम खां को कोर्ट की अवहेलना का दोषी माना है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। विवेचक नीरज कुमार गौतम ने बताया कि उन्होंने सीतपुर जेल जाकर आजम खां के बयान दर्ज किए थे। 80 पन्नों की केस डायरी और पांच पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट ने आरोप पत्र स्वीकार कर लिया है।
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