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ब्लैैक मनी को व्हाइट करने का मौका
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
Updated Wed, 29 Jun 2016 12:15 PM IST
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ब्लैक मनी
- फोटो : demo
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प्रधानमंत्री के ब्लैक मनी पर सख्ती बढ़ाने की घोषणा के बाद आयकर विभाग ब्लैक मनी को व्हाइट करने का मौका देने जा रहा है। सख्ती बढ़ाने से पहले लोगों को खुद कुछ राहत देगा। अगर नहीं माने तो फिर पेनाल्टी के साथ केस झेलना पड़ेगा। केंद्र सरकार की इनकम डिस्क्लोजर स्कीम की जानकारी देने के लिए बुधवार को आयकर विभाग में बैठक बुलाई है। इसमें योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की है। स्कीम एक जून से लागू कर दी गई है, लेकिन लोगों को इसके बार में जानकारी नहीं है। स्कीम के प्रावधान, राहत, छूट की जानकारी देने के लिए आयकर विभाग मुरादाबाद रीजन की बैठक बुलाई है।
इसमें एक्सपोर्टर्स, सीए, एडवोकेट, व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर युद्धवीर सिंह ने बताया कि इनकम डिस्लोजर स्कीम के तहत ब्लैक मनी को व्हाइट में करने का अवसर मिलेगा। इसके तहत संपत्ति की घोषणा करने पर नियमानुसार टैक्स, 7.5 फीसदी सेस और 7.5 फीसदी पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। बुधवार को आयकर भवन के सभागार में 12:30 बजे से बैठक होगी।
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45 फीसदी टैक्स से खत्म हो जाएगा डर
मुरादाबाद। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि स्कीम का लाभ उठाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत यदि कोई एक करोड़ रुपये की इनकम घोषित करता है तो उस पर तीस प्रतिशत टैक्स, 7.5 फीसदी सेस और 7.5 प्रतिशत की पेनाल्टी लगेगी।
इस योजना के तहत तीस सितंबर तक इनकम (कैश, गोल्ड, प्रोपर्टी, अन्य निवेश) की घोषणा कर सकते हैं। इसका टैक्स तीस नवंबर तक जमा होगा। इसके बाद आयकर विभाग विभाग अभियान चलाएगा। अभियान में पकड़े जाने पर 100 से लेकर तीस सौ फीसदी तक पेनाल्टी लगेगी। इसके साथ जेल भेजने का भी प्रावधान है। केस तो हर हाल में चलेगा ही चलेगा।
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केंद्र सरकार ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की है। स्कीम एक जून से लागू कर दी गई है, लेकिन लोगों को इसके बार में जानकारी नहीं है। स्कीम के प्रावधान, राहत, छूट की जानकारी देने के लिए आयकर विभाग मुरादाबाद रीजन की बैठक बुलाई है।
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इसमें एक्सपोर्टर्स, सीए, एडवोकेट, व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर युद्धवीर सिंह ने बताया कि इनकम डिस्लोजर स्कीम के तहत ब्लैक मनी को व्हाइट में करने का अवसर मिलेगा। इसके तहत संपत्ति की घोषणा करने पर नियमानुसार टैक्स, 7.5 फीसदी सेस और 7.5 फीसदी पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। बुधवार को आयकर भवन के सभागार में 12:30 बजे से बैठक होगी।
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मुरादाबाद। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि स्कीम का लाभ उठाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत यदि कोई एक करोड़ रुपये की इनकम घोषित करता है तो उस पर तीस प्रतिशत टैक्स, 7.5 फीसदी सेस और 7.5 प्रतिशत की पेनाल्टी लगेगी।
इस योजना के तहत तीस सितंबर तक इनकम (कैश, गोल्ड, प्रोपर्टी, अन्य निवेश) की घोषणा कर सकते हैं। इसका टैक्स तीस नवंबर तक जमा होगा। इसके बाद आयकर विभाग विभाग अभियान चलाएगा। अभियान में पकड़े जाने पर 100 से लेकर तीस सौ फीसदी तक पेनाल्टी लगेगी। इसके साथ जेल भेजने का भी प्रावधान है। केस तो हर हाल में चलेगा ही चलेगा।