{"_id":"665524f865127d24a50e4cb8","slug":"ca-shwetabh-tiwari-murder-case-hearing-postponed-moradabad-news-c-15-1-mbd1027-408576-2024-05-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Moradabad News: सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड की सुनवाई टली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Moradabad News: सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड की सुनवाई टली
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुरादाबाद।
बहुचर्चित सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड में सोमवार को सुनवाई टल गई। एक अधिवक्ता के निधन के कारण अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया। जिस कारण मुकदमे में हाजिर हुए गवाह से जिरह भी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।
मझोला क्षेत्र में 15 फरवरी 2023 की रात सीए श्वेताभ तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिविल लाइंस के साईं गार्डन कॉलोनी निवासी सीए श्वेताभ तिवारी घटना के समय अपने दफ्तर के बाहर घर जाने से पहले मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार शूटर आए और हत्या करने के बाद फरार हो गए थे। सीए की पत्नी शालिनी तिवारी ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। इस मामले में सिविल लाइंस के दीन दयाल नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव शरण शर्मा, भोजपुर के हिमायूंपुर निवासी खुशवंत सिंह उर्फ भीम और कोतवाली के रेती स्ट्रीट निवासी विकास शर्मा को जेल भेजा था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया था कि ललित कौशिक ने केशव और खुशवंत को 10 लाख रुपये की सुपारी देकर सीए श्वेताभ तिवारी की हत्या कराई थी। इस हत्याकांड की साजिश रचने में विकास शर्मा भी शामिल था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या सात मनीष कुमार की अदालत में की जा रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि सीए श्वेताभ तिवारी हत्या में गवाह संदीप ओझा अदालत में पेश हुए लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण गवाहों से जिरह पूरी नहीं हो सकी।
छह जून को होगी विहिप नेता पर हमले के मामले में सुनवाई
मुरादाबाद। विहिप नेता संतोष पंडित पर हुए जानलेवा हमले के मामले में भी सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में भी छह जून को सुनवाई होगी। मझोला क्षेत्र में विहिप नेता संतोष पंडित पर जानलेवा हमला किया था। यह मुकदमा 12 फरवरी 2023 को मझोला थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर विवेचना के दौरान पीड़ित की तहरीर के आधार पर ललित कौशिक का नाम केस में शामिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या सात मनीष कुमार की अदालत में की जा रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि जानलेवा हमले के मामले में संतोष पंडित अदालत में पेश हुए लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण गवाह से जिरह नहीं हो पाई। इस मामले में 6 जून को सुनवाई होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
बहुचर्चित सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड में सोमवार को सुनवाई टल गई। एक अधिवक्ता के निधन के कारण अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया। जिस कारण मुकदमे में हाजिर हुए गवाह से जिरह भी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।
मझोला क्षेत्र में 15 फरवरी 2023 की रात सीए श्वेताभ तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिविल लाइंस के साईं गार्डन कॉलोनी निवासी सीए श्वेताभ तिवारी घटना के समय अपने दफ्तर के बाहर घर जाने से पहले मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार शूटर आए और हत्या करने के बाद फरार हो गए थे। सीए की पत्नी शालिनी तिवारी ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। इस मामले में सिविल लाइंस के दीन दयाल नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव शरण शर्मा, भोजपुर के हिमायूंपुर निवासी खुशवंत सिंह उर्फ भीम और कोतवाली के रेती स्ट्रीट निवासी विकास शर्मा को जेल भेजा था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया था कि ललित कौशिक ने केशव और खुशवंत को 10 लाख रुपये की सुपारी देकर सीए श्वेताभ तिवारी की हत्या कराई थी। इस हत्याकांड की साजिश रचने में विकास शर्मा भी शामिल था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या सात मनीष कुमार की अदालत में की जा रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि सीए श्वेताभ तिवारी हत्या में गवाह संदीप ओझा अदालत में पेश हुए लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण गवाहों से जिरह पूरी नहीं हो सकी।
विज्ञापन
छह जून को होगी विहिप नेता पर हमले के मामले में सुनवाई
मुरादाबाद। विहिप नेता संतोष पंडित पर हुए जानलेवा हमले के मामले में भी सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में भी छह जून को सुनवाई होगी। मझोला क्षेत्र में विहिप नेता संतोष पंडित पर जानलेवा हमला किया था। यह मुकदमा 12 फरवरी 2023 को मझोला थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर विवेचना के दौरान पीड़ित की तहरीर के आधार पर ललित कौशिक का नाम केस में शामिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या सात मनीष कुमार की अदालत में की जा रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि जानलेवा हमले के मामले में संतोष पंडित अदालत में पेश हुए लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण गवाह से जिरह नहीं हो पाई। इस मामले में 6 जून को सुनवाई होगी। संवाद
विज्ञापन