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Moradabad News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:49 AM IST
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Bail rejected for accused in teenage girl's gang-rape case.
मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल भेजे गए आरोपी वसीम और मुकीम की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने आदेश नाम के युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी लेकिन पुलिस की जांच में नामजदगी झूठी पाई थी। जांच में वसीम और मुकीम के नाम सामने आए थे। तीन अगस्त को मझोला थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि लाकड़ी फाजलपुर निवासी आदेश उसकी 16 वर्षीय बेटी को घर से चाकू दिखाकर घर के पास खंडहरनुमा मकान में ले और दुष्कर्म किया। इसके बाद घर के गेट पास बेहोशी की हालत में छोड़ कर भाग गया था। पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई और उससे पूछताछ की तो उसने आदेश का नाम गलत बता दिया था। उसे लाकड़ी में चामुंडा के पास रहने वाले वसीम और सिविल लाइंस के अगवानपुर में रहने वाले सहारनपुर के चिलकाना थाना के बुड्ढा खेड़ा निवासी मुकीम अपने साथ ले गया था और दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद दोनों आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए थे। पुलिस की जांच में आदेश की कोई सामने नहीं आई थी। इसके बाद पुलिस ने वसीम और मुकीम को गिरफ्तार कर 6 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट दोनों को जमानत देने से इन्कार कर दिया और अर्जी खारिज कर दी है।
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