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महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष की जमानत मंजूर
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मुरादाबाद। महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। जिन्हें गैरजमानती वारंट पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।
मुगलपुरा थाने की पुलिस ने सात नवंबर को महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष माहिरा उर्फ महक वारसी निवासी शौकत बाग फैजगंज को गैंगस्टर कोर्ट से जारी गैरजमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया था। जिन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। यह प्रकरण गैंगस्टर कोर्ट शेलेंद्र सचान की अदालत में विचाराधीन है।
विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपी की जमानत अदालत ने स्वीकार कर ली है। बता दें कि आरोपी के ऊपर वर्ष 2014 -15 में थाना ठाकुरद्वारा में गोकशी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके आधार पर ही गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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मुगलपुरा थाने की पुलिस ने सात नवंबर को महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष माहिरा उर्फ महक वारसी निवासी शौकत बाग फैजगंज को गैंगस्टर कोर्ट से जारी गैरजमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया था। जिन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। यह प्रकरण गैंगस्टर कोर्ट शेलेंद्र सचान की अदालत में विचाराधीन है।
विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपी की जमानत अदालत ने स्वीकार कर ली है। बता दें कि आरोपी के ऊपर वर्ष 2014 -15 में थाना ठाकुरद्वारा में गोकशी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके आधार पर ही गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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