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अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में रामपुर नगर पालिका के चेयरमैन की जमानत खारिज
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मुरादाबाद। रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी रामपुर के पूर्व चेयरमैन की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। पूर्व चेयरमैन ने 16 मार्च को अदालत में समर्पण कर दिया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
30 जून 2019 में थाना कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में मोहम्मद आरिफ ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था। जिसमें शामिल होने के लिए रामपुर के सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आजम खां, स्वार के सपा विधायक अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन, फिरोज खान व रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां आए थे। इन सभी पर आरोप लगा था कि कार्यक्रम में इन्होंने रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस मुकदमे में आरोपी अजहर खां पुत्र अजीज खां निवासी गंज रामपुर पुलिस की गिरफ्त से मुकदमे की शुरुआत से ही बाहर थे। उनके खिलाफ 23 अगस्त 2020 को अदालत ने कुर्की आदेश जारी कर दिया था। 16 मार्च को अजहर खां अपने वकील फजीहउल्लाह खान के जरिये एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि बृहस्पतिवार को अजहर खां की ओर से उनके वकील ने जमानत अर्जी अदालत में दाखिल की। जिस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष एवं आरोपी की ओर से बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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30 जून 2019 में थाना कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में मोहम्मद आरिफ ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था। जिसमें शामिल होने के लिए रामपुर के सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आजम खां, स्वार के सपा विधायक अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन, फिरोज खान व रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां आए थे। इन सभी पर आरोप लगा था कि कार्यक्रम में इन्होंने रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस मुकदमे में आरोपी अजहर खां पुत्र अजीज खां निवासी गंज रामपुर पुलिस की गिरफ्त से मुकदमे की शुरुआत से ही बाहर थे। उनके खिलाफ 23 अगस्त 2020 को अदालत ने कुर्की आदेश जारी कर दिया था। 16 मार्च को अजहर खां अपने वकील फजीहउल्लाह खान के जरिये एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि बृहस्पतिवार को अजहर खां की ओर से उनके वकील ने जमानत अर्जी अदालत में दाखिल की। जिस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष एवं आरोपी की ओर से बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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