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Moradabad News: आचार संहिता उल्लंघन में फंसे कांग्रेस नेता असद मौलाई की जमानत मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Dec 2022 08:30 AM IST
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bail application of congree leader  accepeted
मुरादाबाद। आचार संहिता उल्लंघन मामले में फंसे कांग्रेसी नेता असद मौलाई की जमानत अर्जी अदालत ने स्वीकार कर ली है।
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मुुरादाबाद लोक सभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान बेग के खिलाफ वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए आगामी 9 जनवरी की तारीख लगा दी गई है।

गलशहीद थाने में वर्ष 2019 में इमरान प्रतापगढ़ी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने रुपये देकर भीड़ एकत्र करने, पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं समय समाप्त होने के बाद भी जुलूस निकालने का आरोप लगाया था। जिसमें कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी, हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान, मोहम्मद कामिल, अहमद खान बेग, असद मौलाई व अन्य नामजद किए गए थे। जिनकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को कांग्रेसी नेता असद मौलाई की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए तीस-तीस हजार रुपये के दो जमानती अदालत ने तलब किए हैं। साथ ही मुकदमे के मुख्य आरोपी इमरान प्रतापगढ़ी एवं अहमद खान बेग के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई 9 जनवरी को की जाएगी। संवाद
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