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अमरोहा: दुष्कर्म के बाद त्रिशूल घोंपकर हत्या के मामले में तांत्रिक को उम्रकैद

Sat, 12 Dec 2020 09:52 AM IST
प्राची प्रियम संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 12 Dec 2020 09:52 AM IST
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Amroha Tantrik sentenced to life imprisonment in case of harassing and murder of a woman
तांत्रिक

महिला से दुष्कर्म और उसकी त्रिशूल घोंपकर हत्या के मामले में अदालत ने तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी तांत्रिक जेल में बंद है। उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। 

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यह घटना अमरोहा जिले के आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में घटी थी। उसी गांव में रहने वाला रामफूल तंत्रक्रिया करता था। जंगल में उसने कुटिया बना रखी थी। 29 अक्तूबर 2015 को तांत्रिक ने 45 वर्षीय महिला को तंत्रक्रिया के बहाने अपनी कुटिया में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 
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विरोध करने पर त्रिशूल घोंपकर लहूलुहान कर दिया था। महिला को मरा समझकर तांत्रिक वहां से फरार हो गया था। होश आने पर महिला लहूलुहान हालत में घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने महिला को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। 
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मृतका के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक रामफूल के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की एफआईआर दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रामफूल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी तांत्रिक जेल में बंद है। 


इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम स्वपन दीप सिंगल की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजय कुमार ने तर्कों के साथ रामफूल को सख्त सजा की पैरवी की। 

न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी तांत्रिक रामफूल को दोषी करार दिया। उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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