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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Allotment houses 15 people including SP MLA, former minister cancelled, Moradabad Municipal Corporation strict

UP: 15 दिन में खाली करो...सपा विधायक, पूर्व मंत्री सहित 15 के आवासों का आवंटन निरस्त, मुरादाबाद नगर निगम सख्त

Thu, 12 Sep 2024 10:05 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 12 Sep 2024 10:05 AM IST
सार

मुरादाबाद नगर निगम ने कई लोगों को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। इसमें नाैगांवा से सपा विधायक समरपाल सिंह, पूर्व मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा समेत अन्य लोग शामिल हैं। संयुक्त आयुक्त के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का आवंटन 15 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह कदम उठाया गया है। 

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Allotment houses 15 people including SP MLA, former minister cancelled, Moradabad Municipal Corporation strict
नगर निगम मुरादाबाद - फोटो : संवाद

विस्तार

नाैगांवा से सपा विधायक समरपाल सिंह, पूर्व मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा, स्व. इंद्रमोहिनी सहित 15 लोगों के आवासों का आवंटन नगर निगम ने जांच के बाद नियम विरुद्ध माना है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त ने आवंटन निरस्त करते हुए 15 दिन के अंदर आवासों को खाली करने के निर्देश दिए हैं।

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नगर निगम की संयुक्त आयुक्त निशा मिश्रा ने अमरोहा जिले की नाैगांवा विधानसभा सीट से सपा विधायक समरपाल सिंह को नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि विधायक को कंपनी बाग स्थित भवन संख्या-एक 16 अगस्त 1994 को किराए पर आवंटित किया गया था। इसमें किरायेदारी संबंधी अनुबंध का उल्लेख नहीं था।
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शासनादेश के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का आवंटन किसी की दशा में 15 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता है। इसी कारण विधायक को 15 दिन में नगर निगम आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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इसी प्रकार कंपनीबाग गांधी पार्क के निकट नगर निगम के आवासीय भवन संख्या दो को पूर्व मंत्री एवं एमएलसी इंद्रमोहिनी के नाम से 15 जून 1979 को तत्कालीन डीएम ने आवंटित किया था। इंद्रमोहिनी के निधन के बाद वर्तमान में विजय लक्ष्मी सक्सेना पत्नी एसपी सक्सेना अनाधिकृत रूप से यहां रह रही हैं।

इस मामले में किराया हर पांच वर्ष में 12.5 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए था। संयुक्त आयुक्त ने विजय लक्ष्मी को भवन तत्काल खाली करने के निर्देश दिए हैं।

कटघर चुंगी के निकट नगर निगम के भवन संख्या एक तत्कालीन मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा के नाम पर 27 सितंबर 1974 को 50 रुपये महीने किराये पर आवंटित किया गया था। इस मामले में पांच वर्ष में 12.5 प्रतिशत किराया नहीं बढ़ाया गया। इस आवंटन को नगर निगम ने नियम विरुद्ध मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है।

नगर आयुक्त ने जांच के लिए शासन को लिखा पत्र

नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि गलत आवंटन के चलते नगर निगम को राजस्व की काफी क्षति पहुंची है। आवंटन में शासनादेश का उल्लंघन हुआ है। इसी कारण जांच के बाद आवासों का आवंटन निरस्त किया गया है। इस मामले में पत्र लिखकर जांच कराने के लिए शासन से अनुरोध किया है।

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