फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   तीन माह पूर्व हुई दुर्घटना की कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

तीन माह पूर्व हुई दुर्घटना की कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Sat, 14 Jul 2018 02:05 AM IST
Updated Sat, 14 Jul 2018 02:05 AM IST
विज्ञापन
तीन माह पूर्व हुई  दुर्घटना की कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
ठाकुरद्वारा। न्यायालय ने तीन माह पूर्व हुई दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश एसओ भोजपुर को दिए है। भोजपुर के मोहल्ला मनिहारान निवासी शमीना ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उसके पति 21 अप्रैल को मुरादाबाद हाईवे पर सड़क किनारे मोपेड से खड़े होकर आइसक्रीम बेच रहे थे। तभी मुरादाबाद की ओर से आई काशीपुर के मोहल्ला लक्ष्मीपुर पटटी मंझरा निवासी सुरेश सैनी की बाइक ने उनके पति के मोपेड में टक्कर मार दी। टक्कर से सुरेश सैनी और इशहाक घायल हो गए। सुरेश सैनी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस ने दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के बाद एसओ भोजपुर को दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed