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Moradabad News: चरस तस्कर को 17 माह का कारावास
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मुरादाबाद। अदालत ने चरस तस्कर को 17 माह के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मझोला थाने में 13 सितंबर 2017 को दरोगा अमर पाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि वाहन चेकिंग के दौरान लाइनपार रेलवे-स्टेशन के पास से तीन युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे।
शक होने पर उन्हें पकड़ लिया था। उनके पास से पांच सौ ग्राम चरस बरामद की गई। पकड़े गए युवको ने अपने नाम राहुल उर्फ किंग पुत्र जगदीश, अमन पुत्र गंगाराम और रोहित पुत्र हरस्वरूप निवासी एकता काॅलोनी लाइनपार बताया। जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।उक्त मामले की सुनवाई एडीजे दस योगेंद्र चौहान की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि आरोपी अमन और रोहित की पत्रावली अलग करने के बाद राहुल उर्फ किंग की पत्रावली पर सुनवाई की। अदालत ने राहुल उर्फ किंग को दोषी करार देते हुए उसे 17 माह के कारावास के साथ उस पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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शक होने पर उन्हें पकड़ लिया था। उनके पास से पांच सौ ग्राम चरस बरामद की गई। पकड़े गए युवको ने अपने नाम राहुल उर्फ किंग पुत्र जगदीश, अमन पुत्र गंगाराम और रोहित पुत्र हरस्वरूप निवासी एकता काॅलोनी लाइनपार बताया। जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।उक्त मामले की सुनवाई एडीजे दस योगेंद्र चौहान की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि आरोपी अमन और रोहित की पत्रावली अलग करने के बाद राहुल उर्फ किंग की पत्रावली पर सुनवाई की। अदालत ने राहुल उर्फ किंग को दोषी करार देते हुए उसे 17 माह के कारावास के साथ उस पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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