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आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला को कम उम्र मामले में हाईकोर्ट से नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, रामपुर
Updated Sun, 16 Jul 2017 10:43 PM IST
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अब्दुल्ला
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स्वार-टांडा के सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां को हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस विधानसभा चुनाव में गलत उम्र दर्शाने के लिए जारी किया गया है। जिसको लेकर स्वार-टांडा के पूर्व विधायक नवेद मियां ने रिट दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है।
पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे और स्वार-टांडा से सपा विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम खां की उम्र का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। मामले में पूर्व मंत्री स्वार-टांडा से विधायक रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। जिसमें उन्होंने अब्दुल्ला आजम खां द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित उम्र के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेने का आरोप लगाया है।
कोर्ट ने रिट पर संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आजम खां को नोटिस जारी किया है। जिसमें कोर्ट ने नवेद मियां की शिकायत का हवाला दिया है। जिसमें नवेद मियां द्वारा कहा गया है कि अब्दुल्ला आजम खां की हाईस्कूल की मार्कशीट में सीबीएसई द्वारा जन्मतिथि 1-1-1993 दर्शाई गई है। जिसके आधार पर अब्दुल्ला आजम खां की नामांकन की तिथि 24-1-2017 को उम्र 25 साल से कम है।
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जबकि नामिनेशन फाइल करते समय अब्दुल्ला आजम खां ने अपनी उम्र फर्जी दस्तावेजों के सहारे 26 साल दर्शाई गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने इस रिट को जल्द से जल्द तय करने के लिए भी कहा है, जिसमें अपने सभी साक्ष्य साथ लाने को कहा है और कहा है कि यदि वह नहीं आए तो भी यह सुनवाई की जाएगी।
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पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे और स्वार-टांडा से सपा विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम खां की उम्र का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। मामले में पूर्व मंत्री स्वार-टांडा से विधायक रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। जिसमें उन्होंने अब्दुल्ला आजम खां द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित उम्र के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेने का आरोप लगाया है।
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कोर्ट ने रिट पर संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आजम खां को नोटिस जारी किया है। जिसमें कोर्ट ने नवेद मियां की शिकायत का हवाला दिया है। जिसमें नवेद मियां द्वारा कहा गया है कि अब्दुल्ला आजम खां की हाईस्कूल की मार्कशीट में सीबीएसई द्वारा जन्मतिथि 1-1-1993 दर्शाई गई है। जिसके आधार पर अब्दुल्ला आजम खां की नामांकन की तिथि 24-1-2017 को उम्र 25 साल से कम है।
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जबकि नामिनेशन फाइल करते समय अब्दुल्ला आजम खां ने अपनी उम्र फर्जी दस्तावेजों के सहारे 26 साल दर्शाई गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने इस रिट को जल्द से जल्द तय करने के लिए भी कहा है, जिसमें अपने सभी साक्ष्य साथ लाने को कहा है और कहा है कि यदि वह नहीं आए तो भी यह सुनवाई की जाएगी।