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बच्ची के अपहरण मामले में महिला को चार वर्ष की कैद

Wed, 27 May 2020 10:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2020 10:33 PM IST
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Woman imprisoned for four years in kidnapping case
मिर्जापुर। जिगना थाना क्षेत्र के रुदईपुर गांव से तीन-चार वर्ष पूर्व अपहृत हुई तीन वर्ष की बालिका के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने आरोपी कमल कुमारी उर्फ चिड़िया उर्फ प्रीती को चार वर्ष की कैद और पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न दिए जाने पर दो दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई।
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क्षेत्र निवासी सौखीलाल की तीन वर्षीय पुत्री शालू का सात मार्च 2016 को गांव निवासी एक महिला ने अपहरण कर लिया। गांव से दोनों को लापता होने पर सौखी लाल ने आठ मार्च को थाने पर तहरीर दी। पुलिस ने कमल कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने दो माह बाद शालू को राजस्थान के जयपुर से बरामद किया। मामले में पुलिस ने आरोपी कमल कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई की। आरोपी कमल कुमारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल से अपना पक्ष रखा कि जेल में ही उसे पुत्री पैदा हुई। वह चार वर्ष से जेल में बंद है। बताया कि उसके रीढ़ का आपरेशन 16 मार्च 2018 में हुआ है। जेल में रहने से उसके पुत्री के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने चार गवाह प्रस्तुत कराए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अधिवक्ताओं की दलील सुनकर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा ने आरोपी कमल कुमारी को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई। आरोपी कमल कुमारी चार वर्ष से जेल में बंद है।
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