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अश्लील फोटो वायरल करने पर दो वर्ष की कैद

Tue, 09 Mar 2021 09:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 09:04 PM IST
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Two years imprisonment for making pornographic photos viral
मिर्जापुर। मड़िहान थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर वायरल करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्र की अदालत ने आरोपी को दो वर्ष की कैद और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 13 फरवरी 2019 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि सेराज उर्फ कल्लू पुत्र कैशर उर्फ कौशल अली ने उसकी बहन के साथ अश्लील हरकत की और उसकी फोटो फेसबुक पर डाल दी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने आरोपी पर छेड़खानी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 15 मार्च 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना कर 12 जून 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मड़िहान पुलिस, मॉनीटरिंग व पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी व सख्त पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्र ने आरोपी सेराज उर्फ कल्लू पुत्र कैशर उर्फ कौशल अली को दो वर्ष की कैद और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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