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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 23 Dec 2020 12:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Dec 2020 12:32 AM IST
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Two sentenced to life imprisonment in murder case
मिर्जापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के कुसहां गांव में गोली मारकर की गई हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय द्वितीय यज्ञेश चंद्र पांडेय की अदालत ने दोषी पाए जाने पर दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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चुनार कोतवाली क्षेत्र के कुसहां गांव में व्यवसाय को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष से रामायण तिवारी ने ललकारा तो जयप्रकामश तिवारी ने अपने लाइसेंसी बंदूक से सुशील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दिया था। सुशील कुमार के भाई प्रेम शंकर सिंह उर्फ बच्चा ने तहरीर देकर जय प्रकाश तिवारी और रामायण तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने कुल नौ गवाह परीक्षित कराया। अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय द्वितीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर रामायण तिवारी और जय प्रकाश तिवारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया। साथ ही 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि का 75 प्रतिशत हिस्सा मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाया।
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