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Mirzapur News: गैर इरादतन हत्या में दो को 10-10 वर्ष की सजा
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मिर्जापुर। राजगढ़ थाने में दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने दो दोषियों घीसू माता प्रसाद और गोलू उर्फ अनिल शर्मा को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
राजगढ़ के धनावल गांव निवासी अर्चना सिंह ने 25 दिसंबर 2023 को तहरीर देकर बताया था कि पति राजन सिंह पटेल के साथ मारपीट की गई, इसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। राजगढ़ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने घीसू माता प्रसाद उर्फनिवासी रामगढ़ किरियात, थाना चुनार और गोलू उर्फ अनिल शर्मा निवासी ददरा रेलवे स्टेशन रोड, राजगढ़, थाना राजगढ़ को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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राजगढ़ के धनावल गांव निवासी अर्चना सिंह ने 25 दिसंबर 2023 को तहरीर देकर बताया था कि पति राजन सिंह पटेल के साथ मारपीट की गई, इसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। राजगढ़ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने घीसू माता प्रसाद उर्फनिवासी रामगढ़ किरियात, थाना चुनार और गोलू उर्फ अनिल शर्मा निवासी ददरा रेलवे स्टेशन रोड, राजगढ़, थाना राजगढ़ को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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