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न्यायालय के आदेश पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया शव

Sun, 26 Dec 2021 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 26 Dec 2021 11:33 PM IST
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The body was removed from the grave for post-mortem on the orders of the court
देहात कोतवाली क्षेत्र के जसोवर गांव में छह माह पूर्व महिला की मौत मामले में न्यायालय के आदेश पर एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में रविवार की दोपहर पुलिस ने कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला। मायके वालों ने पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के जसोवर गांव निवासी वाजिद अली ने पुत्री आसमा (26) का विवाह मांडा जिले के कुदुर में 22 नवंबर 2019 को हुआ था। विवाह होने के बाद आसमा गर्भवती हो गई थी। इसके बाद वह अपने मायके में आ गई थी। ऐसे में मायके में आसमा के चले आने के बाद उसका पति इजराइल भी मायके में चला आया था। इस बीच आसमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आसमा की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने पति के ऊपर जहर देकर मार देने का आरोप लगाया था। मायके वालों ने कई बार पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद परिजनों ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय में परिजनों द्वारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने की लगाया था। जहां न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धारा दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुकदम दर्ज करने के बाद रविवार को एसडीएम सदर चंद्रभान सिंह व सीओ सदर शलेंद्र त्रिपाठी की मौजूदगी में महिला का शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे। उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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