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Mirzapur News: दो परमिट फेल बसों का पंजीकरण 3 महीने के लिए निलंबित
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। एआरटीओ ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत जिले में पंजीकृत दो बसों का पंजीकरण तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। दोनों बसों के खिलाफ दूसरे जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।
एआरटीओ के अधिकारियों ने बताया कि एक बस सुल्तानपुर में गंभीर सड़क हादसे के बाद जांच में नियमों का उल्लंघन करते मिली थी, जबकि दूसरी बस शाहजहांपुर में निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना संचालित की जा रही थी।
एआरटीओ प्रशासन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बस संख्या यूपी 63 एटी 4188 भूपेंद्र कुमार शाह के नाम पंजीकृत है। सुल्तानपुर के एआरटीओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि बस से गंभीर सड़क दुर्घटना हुई थी, इसमें जनहानि और संपत्ति की क्षति हुई।
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जांच में बस आवश्यक प्रपत्र पूरे किए बिना और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित मिली थी। वाहन स्वामी को नोटिस भेजने के बाद भी जरूरी कार्रवाई पूरी नहीं कराई गई।
बस संख्या यूपी 63 एटी 9642 शाहिनुर चौधरी के नाम पंजीकृत है। शाहजहांपुर के एआरटीओ (प्रवर्तन) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान बस का निरीक्षण किया गया।
इसमें एआईएस-119 और एआईएस-052 के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया गया था। इसके अलावा बस में स्लीपर और सीटों की संख्या बढ़ाकर संचालन किए जाने की बात सामने आई। एआरटीओ कार्यालय की ओर से दोनों वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर सुधार का निर्देश दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोनों बसों का पंजीयन तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।
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मिर्जापुर। एआरटीओ ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत जिले में पंजीकृत दो बसों का पंजीकरण तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। दोनों बसों के खिलाफ दूसरे जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।
एआरटीओ के अधिकारियों ने बताया कि एक बस सुल्तानपुर में गंभीर सड़क हादसे के बाद जांच में नियमों का उल्लंघन करते मिली थी, जबकि दूसरी बस शाहजहांपुर में निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना संचालित की जा रही थी।
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एआरटीओ प्रशासन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बस संख्या यूपी 63 एटी 4188 भूपेंद्र कुमार शाह के नाम पंजीकृत है। सुल्तानपुर के एआरटीओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि बस से गंभीर सड़क दुर्घटना हुई थी, इसमें जनहानि और संपत्ति की क्षति हुई।
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जांच में बस आवश्यक प्रपत्र पूरे किए बिना और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित मिली थी। वाहन स्वामी को नोटिस भेजने के बाद भी जरूरी कार्रवाई पूरी नहीं कराई गई।
बस संख्या यूपी 63 एटी 9642 शाहिनुर चौधरी के नाम पंजीकृत है। शाहजहांपुर के एआरटीओ (प्रवर्तन) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान बस का निरीक्षण किया गया।
इसमें एआईएस-119 और एआईएस-052 के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया गया था। इसके अलावा बस में स्लीपर और सीटों की संख्या बढ़ाकर संचालन किए जाने की बात सामने आई। एआरटीओ कार्यालय की ओर से दोनों वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर सुधार का निर्देश दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोनों बसों का पंजीयन तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।