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Mirzapur News: धोखाधड़ी मामले में चार करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क

Wed, 06 May 2026 01:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2026 01:24 AM IST
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Property worth Rs 4 crore attached under Gangster Act in fraud case
विंध्याचल के टाड़ में संप​त्ति कुर्क करते पुलिस और राजस्व टीम। स्राोत- पुलिस
मिर्जापुर। विंध्याचल पुलिस ने धोखाधड़ी से अर्जित किए गए गैंग लीडर रमेश चंद ओझा और उसके दो सदस्यों की चार करोड़ की संपत्ति को गैंंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की। सीओ सिटी विवेक जावला, नायब तहसीलदार-सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ जमीन पर मुनादी कराकर कुर्क करने का आदेश चस्पा किया।
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सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि कटरा कोतवाली क्षेत्र के तुलसी चौक हरना की गली निवासी गैंग लीडर रमेश चंद ओझा गैंग के दो सदस्य राकेश कुमार सरोज निवासी ग्राम मलई की बारी तरकापुर व बब्लू भारती निवासी हनुमान पड़रा फर्जी चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों का पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी करते थे। जिनके खिलाफ कटरा कोतवाली में 2025 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गैंग लीडर रमेश चंद ओझा पर कटरा कोतवाली में धोखधड़ी की चार प्राथमिकी, राकेश कुमार सरोज पर धोखाधड़ी की तीन प्राथमिकी दर्ज है। साथ ही दोनों पर गैंगस्टर एक्ट की भी प्राथमिकी दर्ज है। दाेनों ने धोखाधड़ी से विंध्याचल थाना क्षेत्र के टाड़ कंतित में चार करोड़ की जमीन अर्जित की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत नायब तहसीलदार सुरेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष विंध्याचल अविनाश प्रकाश राय के साथ मुनादी कराकर चार करोड़ की संपत्ति कुर्क करके आदेश चस्पा कराया गया।
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