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वसूली करते मिले तो जेल भी भेजे जाएंगे पुलिसकर्मी- एडीजी
Wed, 10 Feb 2021 05:06 PM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Wed, 10 Feb 2021 05:06 PM IST
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वाराणसी एडीजी।
- फोटो : अमर उजाला
हाल ही में शास्त्री पुल पर प्राइवेट आदमी से वसूली कराने के मामले में दो सिपाहियों को निलंबित किया गया है। इस पर सभी को चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी वसूली करता या किसी से करवाता पाया गया तो न सिर्फ निलंबन की कार्रवाई होगी बल्कि मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेजा जाएगा। इसके अलावा जिम्मेदार थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह बातें एडीजी जोन वाराणसी बृज भूषण ने बुधवार को मिर्जापुर पुलिस लाइन में मनोरंजन कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही।
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एडीजी ने कहा कि लूट और हत्या के अपराध में पहले के मुकाबले कमी आई है। गैंग्स्टर एक्ट में पहले से ज्यादा कार्रवाई हुई है। वर्ष 2020 में अपराधियों से तीन करोड़ 90 लाख की संपत्ति ज़ब्त की गई है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। गोकशी करने वालों की एक करोड़ 33 लाख की संपत्ति जप्त की गई है।
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बामी के तिहरे हत्याकांड मामले पर कहा कि अभी विवेचना चल रही है, खुलासा किया जाएगा। इससे पूर्व एडीजी ने आईजी पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था व क्राइम की समीक्षा की और अंत में कोतवाली शहर का निरीक्षण कर वापस वाराणसी के लिए रवाना हो गए।
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