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Mirzapur News: सभा, रैली, जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति
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मिर्जापुर। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधियों को निकाय चुनाव व आचार संहिता के बारे में बारे में जरूरी जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनावी सभा, रैली व जुलूस आदि के लिए प्रशासन से पूर्व में अनुमति लेना जरूरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों का विश्वास व सहयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष चुनाव के लिये आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार आदि भावना आहत हो।
उन्होंने बताया कि पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार व निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार अथवा उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इसी प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन व समर्थन किसी की तरफ से नहीं किया जायेगा। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, साउंड का प्रयोग पूर्व में अनुमति लेकर ही किया जाएगा। इनका प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बतायाकि जनसभा, रैली व जुलूस के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी है। किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं व जुलूस आदि में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति मताधिकार के प्रयोग के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति दो लाख रुपये से अधिक नकद लेकर नहीं चलेगा। इससे अधिक रुपये लेकर चलने पर संबंधित व्यक्ति को कारण या साक्ष्य देना पड़ेगा अन्यथा सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में अधिकारियों की तरफ से नामांकन के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि निकाय चुनाव के लिए 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 24 अप्रैल तक सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। नाम वापसी 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक, प्रतीक आवंटन 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा मतदान 11 मई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। मतगणना 13 मई को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह के अलावा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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उन्होंने बताया कि पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार व निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार अथवा उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इसी प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन व समर्थन किसी की तरफ से नहीं किया जायेगा। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, साउंड का प्रयोग पूर्व में अनुमति लेकर ही किया जाएगा। इनका प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
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उन्होंने बतायाकि जनसभा, रैली व जुलूस के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी है। किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं व जुलूस आदि में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति मताधिकार के प्रयोग के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति दो लाख रुपये से अधिक नकद लेकर नहीं चलेगा। इससे अधिक रुपये लेकर चलने पर संबंधित व्यक्ति को कारण या साक्ष्य देना पड़ेगा अन्यथा सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में अधिकारियों की तरफ से नामांकन के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि निकाय चुनाव के लिए 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 24 अप्रैल तक सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। नाम वापसी 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक, प्रतीक आवंटन 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा मतदान 11 मई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। मतगणना 13 मई को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह के अलावा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।