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दरोगा पर हमला करने वाले पंडा को तीन वर्ष की कैद

Sun, 05 Jun 2022 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jun 2022 12:27 AM IST
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Panda who attacked the inspector gets three years' imprisonment
मिर्जापुर। मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन कराने के विवाद में दरोगा पर हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अनिल कुमार यादव-प्रथम ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी पंडा को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
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22 अक्तूबर 2012 को उप निरीक्षक रामवृक्ष वर्मा ने विंध्याचल कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि पुलिस लाइन सोनभद्र से मां विंध्यवासिनी मंदिर पर रात की ड्यूटी लगी थी। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की गैलरी में रात 12 बजे से चार बजे तक ड्यूटी थी। क्षेत्राधिकारी ने वीआईपी के आने वाले रास्ते के लेकर निर्देश दिया था कि इस रास्ते वीआईपी के अलावा कोई दर्शनार्थी नहीं आएगा। इसी समय पंडा अमित सहित छह-सात पंडे 15-20 दर्शनार्थी लेकर वहां पहुंचे। बताया कि जौनपुर के विधायक का परिवार है, दर्शन करेगा। पूछताछ पर पता चला कि वह झूठ बोल रहा है। उसे रोका गया तो वह विवाद करने लगा। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला कर दिया। हमले में हाथ टूट गया। बचाने आए लोगों को भी मारापीटा। पुलिस ने आरोपी पंडा पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन अधिकारी अजय कुुमार यादव और विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट प्रदीप कुमार सिंह ने गवाह और सबूत अदालत में प्रस्तुत किया। अधिवक्ताओं की दलील, गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अनिल कुमार यादव-प्रथम ने अलग-अलग धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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