फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Nominated member can also sell crops

Mirzapur News: नामित सदस्य भी बेंच सकता है फसल

Mon, 02 Sep 2024 03:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Sep 2024 03:25 AM IST
विज्ञापन
Nominated member can also sell crops
जिले में एक नवंबर से धान की खरीद शुरू होने वाली है। इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए खाद्य विभाग ने कई नियम निकाले हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में सहूलियत होगी। इसी के तहत अब किसान का नामित सदस्य भी फसल बेच सकता है। यदि किसान अशक्त है या वृद्ध है तो वह अपने परिवार के किसी एक सदस्य को फसल बेचने के लिए नामित कर सकता है। लेकिन उसे नामित सदस्य के आधार कार्ड का विवरण दर्ज कराना होगा।
विज्ञापन

18 वर्ष से कम आयु का किसान अपनी फसल नहीं बेंच सकता। यदि पंजीकरण के प्रकार में किसान दर्ज किया जाता है तो किसान का नाम, लिंग, आधार, पंजीकृत मोबाइल नंबर, पिता पति का नाम अंग्रेजी में, किसान की श्रेणी, जन्मतिथि और पता दर्ज कराना होगा। जिला खाद्य व विपणन अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पंजीकरण शुुरू हो गया है। किसान अपनी धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो केंद्र पर भी संपर्क किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed