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मिर्जापुर में लगा रात्रिकालीन प्रतिबंध

Mon, 12 Apr 2021 12:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Apr 2021 12:25 AM IST
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Nocturnal ban imposed in Mirzapur
मिर्जापुर। जिले में रविवार से रात नौ से सुबह छह बजे तक आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शासनादेश के तहत जिन जिलों में पांच सौ से अधिक एक्टिव केस पाए जाते हैं तो वहां रात्रिकालीन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस बीच मिर्जापुर में रविवार को कुल एक्टिव केसों की संख्या छह सौ 42 हो गई, इसके मद्देनजर जिले में भी रात्रिकालीन आवागमन में प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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इस बार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सौ तक पहुंच गई। जिलाधिकारी के अनुसार रविवार को 214 लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव मिली। इससे समझा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद भी सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही है। बहुत से लोग न मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रात्रिकालीन आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी ने रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक के लिए आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है।
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इन कार्यों की रहेगी छूट
मिर्जापुर। जिला प्रशासन ने प्रतिबंध तो लगाया है लेकिन कुछ आवश्यक कार्यों के लिए छूट भी दी गई है। इसके तहत राज्य अथवा राजमार्ग पर व्यक्तियों के अथवा माल आदि का परिवहन प्रतिबंधित नहीं रहेगा। आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस आदि ले आने व ले जाने तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसी प्रकार रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्ध सरकारी कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं अथवा सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को आवागमन में छूट होगी। उनका परिचय पत्र पास की तरह मान्य होगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन अथवा एयरपोर्ट पर आने जाने वालों को रोका नहीं किया जाएगा। उनका टिकट यात्रा तिथि को पास की तरह मान्य होगा। इसी प्रकार मंडी से होने वाला थोक व्यापार, थोक फल, सब्जी आदि की खरीद प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी। पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। इसी प्रकार औद्योगिक कारखाने कोविड- 19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को रात्रिकालीन शिफ्ट के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
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