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दोनों पक्ष के नौ लोगों को दो-दो वर्ष की कैद

Thu, 13 Jan 2022 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jan 2022 12:09 AM IST
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Nine people from both sides were imprisoned for two years
मिर्जापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के किरतारतारा गांव में आठ वर्ष पूर्व दो पक्षों में हुई मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए एससीएसटी एक्ट के जज अनिल कुमार यादव प्रथम ने एक पक्ष के पांच लोगों को और दूसरे पक्ष के चार लोगों को दो वर्ष के कारावास से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड भी लगाया।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के किरतातारा गांव निवासी संतोष पांडेय ने चार दिसंबर 2003 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि विपक्षी शौच करके उसके खेत की ओर आ रहे थे। खेत से जाने पर बोला गया तो लाठी-डंडा से पिटाई किया। दूसरे पक्ष से भारगो पुत्र चेखुरी बताया शौच करने गांव से बाहर खेत में गया था। शौच करके घर वापस आ रहा था तो विपक्षी ने खेत में शौच करने का आरोप लगाते हुए पिटाई किया। बीच-बचाव करने आए परिजनों को भी पीटा। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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संतोष पांडेय पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उदय प्रताप सिंह ने गवाह और साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर कड़ी सजा दिए जाने अपील किया। दूसरे पक्ष भारगो की ओर से अभियोजन अधिकारी अजय कुमार यादव और विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट प्रदीप कुमार यादव ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की अपील किया। एससीएसटी एक्ट के जज अनिल कुमार यादव प्रथम एक पक्ष से संतोष पांडेय, शिवकुमार पांडेय, अखिलेश पांडेय, प्रमोद कुुमार पांडेय व गिरधर उर्फ रामकुमार को दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। दूसरे पक्ष के झनकू, उर्फ रमेश, झब्बू लाल, मेखुरी राम व राजकुमार को दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
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