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Mirzapur News: छेड़खानी करने के दोषी को चार साल की सजा

Fri, 16 Feb 2024 02:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 02:31 AM IST
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Four years imprisonment to the person guilty of molestation
छेड़खानी करने के दोषी को चार साल की सजा
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मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र में 10 साल पहले किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोष सिद्ध होने पर चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है।

क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2014 को थाने में तहरीर देकर बताया कि 25 अप्रैल 2014 की शाम उसकी 16 वर्षीय पुत्री अपने घर आ रही थी। रास्ते में विपक्षी शंभू पासी ने अपनी साइकिल उसके आगे खड़ी कर उसे रोक लिया। उसका हाथ पकड़कर पास के एक नाले की ओर ले गया। वहां उसके साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर लोगों ने बचाया। पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी सनातन कुमार ने गवाहों का बयान और साक्ष्य न्यायालय को उपलब्ध कराया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर आरोपी शंभू पासी को दोषी पाते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर चार माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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