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छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष की कारावास

Fri, 18 Feb 2022 01:07 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 01:07 AM IST
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Four years imprisonment for molestation accused
मड़िहान थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छे लाल सरोज ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को चार वर्ष की कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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मड़िहान थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 23 अगस्त 2015 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह पत्नी के साथ खेत में रोपाई करने गया था। उसकी पुत्री घर में अकेली थी। गांव निवासी बबलू पुत्र राम आधार दोपहर में घर पर पहुंचा और 16 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा। पुत्री भागी तो धमकी दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक सनातन कुमार ने पांच गवाहों को परीक्षित कराया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छे लाल सरोज ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी बबूल को चार वर्ष केे कारावास की सजा सुनाया। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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