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Mirzapur News: छह दोषियों पर लगाया जुर्माना

Tue, 17 Dec 2024 12:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Dec 2024 12:32 AM IST
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Fine imposed on six culprits
मिर्जापुर। अलग-अलग मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने छह दोषियों पर जुर्माना लगाया।
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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मुकदमा अदलहाट थाने में दर्ज किया गया था। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने दोषी कल्लू निवासी कुरहुल थाना चोपन सोनभद्र पर 5500 रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।


लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से दुर्घटना के मामले में अहरौरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने दोषी सुनील कुमार निवासी शेरपुर माहफ थाना बलुआ वाराणसी पर छह हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का कारावास होगा।जिगना थाने पर मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने का मुकदमा दर्ज था। मामले में न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने गौतम, बृजेश, कंपोटर, करतूला निवासी चितौली थाना जिगना पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन का कारावास होगा।
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