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प्रधानमंत्री फसल बीमा से क्षतिपूर्ति का लाभ उठांए किसान

Tue, 21 Jul 2020 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2020 11:39 PM IST
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Farmers should avail compensation from Prime Minister crop insurance
मिर्जापुर। उप कृषि निदेशक डॉ. अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि फसलों में विपरीत मौसम के कारण किसानों को क्षति का सामना करना पड़ता है। जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है कि सभी किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं।
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उन्होंने कहा कम वर्षा / प्रतिकूल मौसम, फसलों की बुवाई बाधित न होने, विलंब से होने के कारण उत्पादन में हुई हानि से कृषकों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नष्ट हुई फसलों की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इसके लिए ऋणी कृषकों के साथ-साथ गैर ऋणी किसान भी अपना बीमा करा सकते है। खरीफ 2020-21 के लिए समस्त ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उप कृषि निदेशक ने कहा जो किसान अपने फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते है वे 24 जुलाई 2020 से पूर्व अपने केसीसी खाता से संबंधित बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत करा दें। अन्यथा बैंक शाखा की ओर से प्रीमियम की धनराशि काटकर आपकी फसलों का बीमा कर दिया जायेगा।
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