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डीजे कोर्ट से राज्यमंत्री चौरसिया को मिली राहत
ब्यूरो, अमर उजाला,मिर्जापुर
Updated Tue, 30 Jun 2015 12:12 AM IST
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प्रदेश के बेसिक शिक्षा और बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया के बड़े भाई ओमप्रकाश चौरसिया की अपील पर जिला जज ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां से आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित दो मुकदमों की पत्रावलियां तलब की है।
साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मामले की आख्या मांगी है और मामले के निस्तारण के लिए तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की है। उधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज ने इस मामले में चार जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।
आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में चल रहे मुकदमों के दौरान उपस्थित नहीं होने पर राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया तथा उनके बड़े भाई ओमप्रकाश के विरुद्घ 25 जून को गैर जमानती वारंट जारी कर 29 जून तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
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सोमवार को राज्यमंत्री के बड़े भाई ने इस मामले में जिला जज के यहां अपील की। राज्यमंत्री के बड़े भाई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज के न्यायालय में विचाराधीन दो मुकदमों को किसी और न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की।
जिला जज ने इसे त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित न्यायालय से आख्या मांगी है तथा अवर न्यायालय से राज्यमंत्री से संबंधित दोनों मुकदमों (2169-12 तथा 3652-98) के मामले में पत्रावलियां तलब की हैं, ताकि उस पर तीन जुलाई 2015 को सुनवाई की जा सके। वहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की तिथि चार जुलाई निर्धारित की है।
साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मामले की आख्या मांगी है और मामले के निस्तारण के लिए तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की है। उधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज ने इस मामले में चार जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।
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आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में चल रहे मुकदमों के दौरान उपस्थित नहीं होने पर राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया तथा उनके बड़े भाई ओमप्रकाश के विरुद्घ 25 जून को गैर जमानती वारंट जारी कर 29 जून तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था।
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सोमवार को राज्यमंत्री के बड़े भाई ने इस मामले में जिला जज के यहां अपील की। राज्यमंत्री के बड़े भाई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश भारद्वाज के न्यायालय में विचाराधीन दो मुकदमों को किसी और न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की।
जिला जज ने इसे त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित न्यायालय से आख्या मांगी है तथा अवर न्यायालय से राज्यमंत्री से संबंधित दोनों मुकदमों (2169-12 तथा 3652-98) के मामले में पत्रावलियां तलब की हैं, ताकि उस पर तीन जुलाई 2015 को सुनवाई की जा सके। वहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की तिथि चार जुलाई निर्धारित की है।