फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Disposal of public prosecutions in court in 1637

लोक अदालत में 1637 मुकदमों का निस्तारण

Sun, 09 Aug 2015 12:50 AM IST
ब्यूरो, मिर्जापुर, अमर उजाला
ब्यूरो, मिर्जापुर, अमर उजाला Updated Sun, 09 Aug 2015 12:50 AM IST
विज्ञापन
Disposal of public prosecutions in court in 1637
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
विज्ञापन


राष्ट्रीय लोक अदालत में 1637 मुकदमों का निस्तारण हुआ और एक लाख, 78 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर आयोजित लोक अदालत के दौरान बैंक ऋण के 806 मामलों का निस्तारण किया गया तथा 370.92 लाख रुपये में समझौता बकाएदारों से हुए।

मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अली जामिन ने दीप प्रज्जवलित कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अली जामिन ने पांच रिकवरी वाद सुलह-समझौता के माध्यम से निस्तारित किए।
विज्ञापन


अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मिश्र ने एक मोटर दुर्घटना वाद निस्तारित किए और पीड़ित को चार लाख, 35 हजार रुपया दिलाए।

अपर जिला जज देवेंद्र सिंह ने दो मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा 26 विद्युत अधिनियम निस्तारित किए। प्रधान न्यायाधीश परिवार पृथ्वी पाल यादव ने 12 भरण-पोषण के मामले सुलह-समझौता के आधार पर           निस्तारित किए।
विज्ञापन
विज्ञापन


सचिव सिविल जज सीडि. राम प्रताप सिंह ने छह दीवानी वाद निस्तारित किए और पांच सक्सेशन वाद निस्तारित किए तथा 37,37,,024 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए। 


लोक अदालत में बैंकों के शिविर लगे हुए थे। इनमें इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक आदि रहे। विजया बैंक के शाखा प्रबंधक सतीश कैलाश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक शशि कुमार सिन्हा कैंप में शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed