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सास को मारने वाले दामाद को उम्रकैद

Thu, 12 Jan 2017 12:34 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर Updated Thu, 12 Jan 2017 12:34 AM IST
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Son-in-law to kill a life
court shimla

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अपर सत्र न्यायाधीश ईसी  एक्ट पीएन श्रीवास्तव ने सास की चाकू मार कर हत्या करने के जुर्म में दामाद बालकेश्वर उर्फ पट्टर को दोषसिद्ध पाते हुए बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी को 22 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। 

लालगंज क्षेत्र के लेदुकी गांव निवासी एवं वादी मुकदमा कमला  के पुत्री राजकुमारी का विवाह बालकेश्वर निवासी बेलाही थाना हलिया के साथ एक वर्ष पूर्व हुआ था। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी विदाई नहीं करने पर 30 अप्रैल 2013 कमला और उसकी पत्नी महराजी दामाद के घर पहुंचे और बेटी की विदाई करने के लिए कहा।
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इस पर  बालकेश्वर भड़क गया और अपनी पत्नी राजकुमारी को गाली देते हुए सास महराजी तथा ससुर कमला को चाकू से मार कर घायल कर दिया था। इसमें महराजी की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमे की विवेचना करके आरोपपत्र दायर किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके पांडेय ने छह गवाह प्रस्तुत कराये। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दामाद बालकेशवर को आजीवन कारावास 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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