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जातिसूचक टिप्पणी पर एक साल सजा
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
Updated Sun, 19 Feb 2017 12:50 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश एसटी-एसटी एक्ट विशेष शर्मा ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके वन दरोगा को अपमानित करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर एक व्यक्ति को एक साल जेल की सजा सुनाई। उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घोरी वन ब्लॉक कंपाटमेंट पटेहरा रेंज के वन दरोगा जमुना प्रसाद ने पांच फरवरी 2010 की दोपहर लालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे ग्राम ददरी रोड पर हो रहे अवैध रूप से झोपड़ी का निर्माण कार्य रोकवाने गया थे। वहां राम भरोस चौहान निवासी ओबरा डीह ने उनकी वर्दी पकड़कर खींचतान की।
जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन अधिकारी अजय त्रिपाठी ने सभी गवाहों को प्रस्तुत कराया। शुक्रवार को सुनवाई के बाद साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने रामभरोस चौहान को एक वर्ष सश्रम कारावास तथा छह हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
घोरी वन ब्लॉक कंपाटमेंट पटेहरा रेंज के वन दरोगा जमुना प्रसाद ने पांच फरवरी 2010 की दोपहर लालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे ग्राम ददरी रोड पर हो रहे अवैध रूप से झोपड़ी का निर्माण कार्य रोकवाने गया थे। वहां राम भरोस चौहान निवासी ओबरा डीह ने उनकी वर्दी पकड़कर खींचतान की।
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जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन अधिकारी अजय त्रिपाठी ने सभी गवाहों को प्रस्तुत कराया। शुक्रवार को सुनवाई के बाद साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने रामभरोस चौहान को एक वर्ष सश्रम कारावास तथा छह हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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